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यदि राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर आपका कोई सामान गुम हो जाता है/खो जाता है, तो आप नीचे दी गई जानकारी के अनुसार खोया-पाया विभाग से व्यक्तिगत तौर पर, फोन या ईमेल पर संपर्क कर सकते हैं:
टेलीफोन: 040- 66606064
फैक्स: 040 – 6660 6067
ईमेल : ghiallost&found@gmrgroup.in
खोई-पायी वस्तुओं के दावों को 24/7 किया जा सकता है।
निम्नलिखित दस्तावेजों के सत्यापन के बाद यात्री को सामान सौंप दिया जाएगा:
- बोर्डिंग कार्ड
- फोटो पहचान पत्र (पासपोर्ट / पैन कार्ड / ड्राइविंग लाइसेंस / वोटर आईडी कार्ड)
- इस दावे की पुष्टि करने के लिए साक्ष्य कि वह सामान उसी व्यक्ति का है।
यदि आप अपनी ओर से किसी और व्यक्ति को समान लेने के लिए भेज रहे हैं तो कृपया उपरोक्त दस्तावेजों के अतिरिक्त निम्नलिखित चीज़ें भी प्रदान करें:
- सामान के विवरण के साथ यात्री का ऑथोराइजेशन लेटर
- प्रतिनिधि की फोटो पहचान (पासपोर्ट/पैन कार्ड/ड्राइविंग लाइसेंस/मतदातापहचान पत्र)
दस्तावेज़ हमें ईमेल किए जा सकते हैं और हम यात्रियों से अनुरोध करते हैं कि वे समान को लेने आने की तिथि की सूचना दें ताकि सामान आगमन पर उपलब्ध कराया जा सके।
खोई-पायी वस्तुओं का भंडारण:
यदि यात्री द्वारा तीन महीने की अवधि के लिए दावा नहीं किया जाता है तो सामान का निपटान किया जाएगा। जल्दी खराब होने वाले और ऐसा सामान जो भंडारण के लिए उपयुक्त नहीं हैं उन्हें 24 घंटे में निपटाया जाएगा। एयरपोर्ट किसी भी प्रकार के और दावे के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।
त्वरित संदर्भ के लिए वेबसाइट पर तीन महीने की अवधि के लिए खोई-पायी वस्तुओं का विवरण उपलब्ध है।
प्रतिबंधित सामान:
सुरक्षा नियंत्रण के तहत जब चीजें जब्त की जाती हैं, तो केवल ख़ास कीमती वस्तुओं को छोड़कर कुछ वापस ना किया जाएगा या ना ही कोई मुआवजा दिया जाएगा।
यदि आपको किसी और जानकारी की आवश्यकता है, तो कृपया ई-मेल करें, फोन करें या एयरपोर्ट विलेज में सूचना डेस्क पर हमसे व्यक्तिगत रूप से संपर्क करें।