आरक्षण
यदि आपके आरक्षण की पुष्टि हो गई है और आपके पास टिकट है, तो आप निर्दिष्ट दिन और समय पर फ्लाइट में यात्रा करने के पात्र हैं।. यदि कोई व्यक्ति नहीं आता है या आरक्षण रद्द करने में विफल रहता है तो एयरलाइन के पास आपके आरक्षण को नो शो के रूप में चिह्नित करने का अधिकार है, और एयरलाइन किसी भी आगमन या प्रस्थान के आरक्षण को रद्द कर सकती है।.
रिफंड
रिफंड संबंधी नियम अलग-अलग एयरलाइन में अलग-अलग होते हैं लेकिन कुछ सामान्य नियम सभी के लिए एक जैसे होते हैं, जैसे:
यदि आपने उस टिकट को रद्द करना है, जो रिफंड के योग्य नहीं है, तो आप भविष्य की फ्लाइट के लिए भुगतान किए गए किराए को लागू कर सकते हैं।. बदलाव या रद्द करने का शुल्क लागू होगा।.
यदि आपको क्रेडिट कार्ड के माध्यम से खरीदे गए रिफंड किए जा सकने वाले टिकट को रद्द करना है, तो आपको रिफंड उसी कार्ड पर क्रेडिट कर दिया जाएगा जिसका उपयोग आपने खरीदारी करने के लिए किया था।.
यदि आपने अपना टिकट व्यक्तिगत चेक से खरीदा है, तो आपको अपना रिफंड सामान्यता मेल के ज़रिए मिलेगा।.
सामान्यता पर एयरलाइंस या ट्रैवल एजेंसी द्वारा नकद देकर भुगतान किए गए टिकटों को तुरंत वापस किया जा सकता है
चेक-इन का समय
समय पर आना बहुत जरूरी है
यदि आपने समय पर अपनी फ्लाइट के लिए चेक इन नहीं किया है, तो एयरलाइन के पास आपके आरक्षण को रद्द करने का अधिकार है।. साथ ही, आपकी सीट किसी अन्य यात्री को दी जा सकती है, भले ही आपके पास पहले से ही बोर्डिंग पास हो या आपकी सीट पहले से ही निर्धारित कर दी गई हो।.
आपके सामान के लिए भी यही नियम लागू होता है।.
हमेशा सलाह दी जाती है कि अपने प्रस्थान समय से 2 घंटे पहले पहुंचें।. यदि आप अंतरराष्ट्रीय स्तर पर या छुट्टियों के दौरान फ्लाइट से जा रहे हैं, तो आपको पहले पहुंचना पड़ सकता है।. यह भी जान लें कि हवाई अड्डे जाने और हवाई अड्डे आने पर आपको सड़कों पर ट्रैफिक मिल सकता है और इसलिए, आगे की योजना बनाना समझदारी भरी बात है।.
पहचान
अन्तर्राज्यीय टर्मिनल - नवजात शिशुओं के साथ यात्रा करनेवाली माताओं के लिए चेक-इन- सेवाएं - GHIAL अनुरोध करने वाले यात्रियों को बोर्डिंग गेट तक बेबी स्ट्रॉलर्स उपलब्ध कराता है। यह सेवा डिपार्चर टर्मिनल में 24X7 उपलब्ध है।. उपलब्ध कराई जाने वाली सेवा निःशुल्क है।. यात्री को प्रस्थान पर चेक-इन क्षेत के सूचना डेस्क काउंटर से संपर्क करना होगा, अपनी जानकारी देनी होगी और बेबी स्ट्रोलर के लिए अनुरोध करना होगा जब तक कि यात्री बेबी स्ट्रोलर के साथ बोर्डिंग गेट तक नहीं पहुंच जाते।.
वयस्कों को चेक-इन और बोर्डिंग के समय फोटो पहचान पत्र दिखाने के लिए कहा जाता है।. अन्तर्राज्यीय यात्रा करने वाले नाबालिगों को (18 वर्ष से कम) पहचान पत्र दिखाने की कोई आवश्यकता नहीं है।. एयरपोर्ट पर आपकी फिजिकल या इलेक्ट्रानिक्स तलाशी ली जा सकती है।. यदि आप चाहते हैं कि आपकी तलाशी न ली जाए, तो आपको बोर्डिंग से वंचित कर दिया जाएगा और आपको अपने टिकट के लिए भुगतान किए गए पैसों का नुकसान उठाना पड़ सकता हैं।.
विलंब/रद्दीकरण
देरी या रद्द की गई फ्लाइट्स के लिए कोई मुआवजा नहीं है।. हालाँकि, आपको ख़ास जानकारी के लिए आपको अपनी एयरलाइन से संपर्क करना होगा।.
रद्द की गई फ्लाइट्स: ज़्यादातर मामलों में, एयरलाइन आपके लिए अगली उपलब्ध फ्लाइट बुक करेगी।.
देरी: यदि आपकी फ्लाइट देर से चलती है, तो एयरलाइन क्षतिपूर्ति का भुगतान कर सकती है।.
यदि देरी खराब मौसम या उनके नियंत्रण से बाहर की अन्य स्थितियों के कारण होती है तो कुछ एयरलाइन सुविधाएं नहीं देती हैं।.
सामान
बैग मिलने में देरी: यदि आपको बैग देर से मिलता है तो एयरलाइन सामान मिलने तक "उचित" खर्च का भुगतान करने पर सहमत हो सकती है।.
खोए हुए बैग्स के लिए: यदि आपका खोया हुआ बैग नहीं मिलता है तो आप मुआवजे के लिए दावा कर सकते हैं।. अधिक विशिष्ट जानकारी पाने के लिए आपको संबंधित एयरलाइन से संपर्क करना चाहिए।.
एयरलाइन के अधिकार
अगर ज़मीनी हालात प्रतिकूल हैं (जैसे खराब मौसम) तो एयरलाइन आपके टिकट को रिफंड कर सकती है, भले ही यह टिकट रिफंड के योग्य ना हो, लेकिन इससे आपको होने वाली किसी भी असुविधा कि ज़िम्मेदारी नहीं ली जाएगी।
निम्नलिखित मामलों में एयरलाइन को आपको एयरक्राफ्ट में जाने से मना करने का अधिकार है:
- विस्फोटकों या छुपाए गए हथियारों की तलाशी लेने से इंकार करने के मामले में।
- सकारात्मक पहचान प्रदान करने से इंकार करने के मामले में।
- बुरे आचरण के मामले में।.
- नंगे पैर होना या सीट बेल्ट बांधकर बैठने में असमर्थ होने के मामले में।
विशेष ज़रूरतें
एयरलाइन को नि:शुल्क निम्नलिखित सेवाएं भी प्रदान करनी चाहिए (कुछ अन्य के अतिरिक्त)।. हालांकि, यात्रियों के पास प्रासंगिक चिकित्सा रिकॉर्ड होने चाहिए।
- विमानों पर चढ़ने और उतरने में मदद देना और कनेक्शन बनाए रखना।
- गेट असाइनमेंट, सुरक्षा और अन्य सार्वजनिक रूप से घोषित जानकारी|
- किसी भी आवश्यक सेवा के लिए विमान के केबिन तक पहुंच।
चोरी
आरजीआईए में हम यात्रियों और उनके सामान की सुरक्षा और संरक्षा को सबसे ज़्यादा अहमियत देते हैं।. हमारी इलेक्ट्रानिक्स मॉनिटरिंग प्रणाली एक मजबूत सुरक्षा प्रणाली है जिससे हम इस बात को सुनिश्चित करते हैं कि आरजीआईए हवाई अड्डा चोरी और उठाईगिरी से सुरक्षित रहे।. हमारी तरफ से ऐसा किये जाने के बावजूद, हम चाहते हैं कि यात्रियों को क्या करें और क्या न करें पता होना चाहिए ताकि वे न केवल इस हवाई अड्डे पर बल्कि गंतव्य/पारगमन हवाई अड्डे पर भी अपने सामान और नकदी और गहनों जैसे कीमती सामान को सुरक्षित रख सकें।. इससे भी बड़ी बात यह है कि, जो यात्री एक से अधिक हवाई अड्डे के माध्यम से पारगमन करके लंबी दूरी की अंतरराष्ट्रीय फ्लाइट लेते हैं, उन्हें अपने क़ीमती सामानों की सुरक्षा के लिए निम्नलिखित सावधानियां बरतनी चाहिए:
- हमेशा अपना क़ीमती सामान जैसे नकद/सोना/हीरे के गहने आदि अपने हैंड बैगेज में ही रखें।
- सभी चेक-इन सामान को मानक गुणवत्ता के लॉक के साथ सुरक्षित किया जाना चाहिए।
- आप हवाई अड्डे पर टीएसए अनुमोदित ताले खरीद सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए कृपया जीएमआर सूचना डेस्क (प्रस्थान) से संपर्क करें।
- मानक सामान का प्रयोग करें जो टेम्पर प्रूफ हो।
- सुरक्षा जांच को छोड़कर, किसी भी समय अपने क़ीमती सामान को न छोड़ें।.
- अपने लैपटॉप को लेबल करना न भूलें क्योंकि ये सुरक्षा स्क्रीनिंग पर सबसे अधिक भूली जाने वाली चीज़ों में से एक हैं।
- किसी भी सहायता के लिए कृपया बेहिचक संपर्क करें:
- 040 66601400 to 1404
- 9000802443
- 040-66606000
पासपोर्ट और वीजा
- एंगुइला
- एंटीगुआ और बारबुडा
- ऑस्ट्रेलिया
- बारबाडोस
- बहामास
- बेलीज़
- ब्राजील
- बोलीविया
- कनाडा
- केमैन आईलैंड
- चिली
- कोस्टा रिका
- कंबोडिया
- ज़िबूटी
- डोमिनिका
- डोमिनिकन गणराज्य
- इक्वेडोर
ईआई (EL)सल्वाडोर
एस्तोनिया
फिनलैंड
फ्रांस
जर्मनी
जॉर्जिया
ग्रेनेडा
गुयाना
हेती
होली सी (वेटिकन)
होंडुरस
इंडोनेशिया
इजराइल
जापान
जोर्डन
केन्या
पापुआ न्यू गिनी
लातविया
लाओस
लिकटेंस्टाइन
- लिथुआनिया
- लक्समबर्ग
- मैसेडोनिया
- मॉरीशस
- मेक्सिको
- मोंटेसेराट
- मोंटेनेग्रो
- म्यांमार
- न्यूज़ीलैंड
- न्यूज़ीलैंड
- निकारागुआ
- ओमान
- परागुआ
- फिलिस्तीन
- फिलीपींस
- कोरिया गणराज्य
- रूस
- सिंगापुर
- श्रीलंका
- सेंट किट्स एंड नेविस
- थाईलैंड
- यूएई
- यूक्रेन
- यूएसए
- वियतनाम
- कुक आईलैंड
- टोंगा साम्राज्य
- तुवालू
- नाउरू गणराज्य
- किरिबाती गणराज्य
- वानुअतु
- सोलोमन द्वीप
- समोआ
- नियू
- माइक्रोनेशिया का संघ
- मार्शल द्वीप समूह गणराज्य
- फूज़ी
नियम और शर्तें इस प्रकार हैं:
- पासपोर्ट सामान्य प्रकार का होना चाहिए। (राजनयिक और आधिकारिक पासपोर्ट धारक TVOA सुविधा का लाभ उठाने के लिए अधिकृत नहीं हैं)
- पासपोर्ट कम से कम 6 महीने के लिए वैध होना चाहिए और पासपोर्ट में कम से कम दो खाली पृष्ठ होने चाहिए।
- रिटर्न या राउंड टिकट अनिवार्य है।
- यात्री को इमीग्रेशन अधिकारी द्वारा प्रदान किया गया आवेदन पत्र विधिवत भरा जाना चाहिए।
- भरे हुए फॉर्म को आगंतुकों के दो फोटो के साथ इमीग्रेशन अधिकारी को जमा करना होगा।
- TVOA सुविधा का लाभ उठाने के लिए विदेशियों को वीजा शुल्क के रूप में 60 डॉलर (भारतीय मुद्रा के समतुल्य) चुकाने होंगे।
- जैसा कि विदेशी व्यक्तियों की ओर से अनुरोधित हो, TVOA को अधिकतम 30 दिनों की अवधि के लिए दिया जाएगा। हालांकि, TVOA वापसी यात्रा + दो दिनों के आधार पर दिया जाता है।
- एक कैलेंडर वर्ष में TVOA पर केवल दो विजिट्स और सिलसिलेवार विजिट्स में 60 दिनों का अंतराल होना चाहिए।
अधिक जानकारी के लिए, कृपया यहाँ जाएं
http://www.immihelp.com/nri/indiavisa/tourist-visa-on-arrival.html
स्टेप 1
ऑनलाइन आवेदन
फोटो और पासपोर्ट पेज अपलोड करें
स्टेप 2
ऑनलाइन वीजा शुल्क का भुगतान करें
क्रेडिट/डेबिट कार्ड का उपयोग करना
स्टेप 3
ETA ऑनलाइन प्राप्त करें
ETA आपके ई-मेल पर भेजा जाएगा
स्टेप 4
भारत के लिए उड़ान भरें
ETA प्रिंट करें और यात्रा के समय इसे अपने साथ लाएं
भारतीय नागरिकों के पास विदेश यात्रा के लिए गंतव्य देश के लिए एक वैध भारतीय पासपोर्ट और यात्रा प्राधिकरण होना चाहिए।. यात्रा प्राधिकरण आमतौर पर वीज़ा के रूप यात्रा से पहले लिया जाता है, उन देशों को छोड़कर जहां "वीज़ा ऑन अराइवल" उपलब्ध है।.
विदेश यात्रा करने वाले भारतीयों को भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि कुछ देश प्रवेश की अनुमति देने के लि पासपोर्ट वैधता की न्यूनतम अवधि के लिए जोर देते हैं।.
अधिक जानकारी के लिए, कृपया यहाँ जाएं
विदेशी नागरिकों भारत आने के लिए एक वास्तविक और वैध राष्ट्रीय पासपोर्ट या कोई अन्य अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त यात्रा दस्तावेज होना आवश्यक है जो उसकी राष्ट्रीयता और पहचान और उसकी फ़ोटोग्राफ को प्रमाणित करता हो।.
छूट
नेपाल और भूटान नेपाल या भूटान सीमा से भूमि या हवाई मार्ग से भारत में प्रवेश करने वाले नागरिकों को क्रमशः भारत में प्रवेश करने के लिए पासपोर्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती है।. हालांकि, उनके पास अधिकृत पहचान प्रमाण. इसके अतिरिक्त, यदि वे अपने देश के अलावा किसी अन्य स्थान से भारत में प्रवेश कर रहे हैं, तो उनके पास पासपोर्ट होना ज़रूरी है।.
विदेशियों के क्षेत्रीय पंजीकरण कार्यालय (एफआरआरओ) नई दिल्ली, मुंबई और कलकत्ता में और मद्रास में मुख्य इमीग्रेशन अधिकारी, अंडमान द्वीप, सिक्किम, असम, लद्दाख, लाहौल स्पीति, आदि के माध्यम से प्रतिबंधित क्षेत्रों के लिए वीज़ा रिन्यूअल के साथ-साथ परमिट का भी प्रबंधन करते हैं।.
नई दिल्ली: फर्स्ट फ्लोर, हंस भवन, तिलक ब्रिज, नई दिल्ली - 110002. टेलीफोन: (91 11) 3319489
कलकत्ता: 9/1, गरियाहाट रोड, कोलकाता - 700020. टेलीफोन: (91 33) 443301, 2470549
चेन्नई: 9, विलेज रोड, नुंगबक्कम, मद्रास - 600034. टेलीफोन: (91 44) 8270549
मुंबई: सेकंड फ्लोर, 414 V.S. मार्ग, प्रभादेवी, मुंबई - 400001. टेलीफोन: (91 22) 430133
अमृतसर: 123-D, रंजीत एवेन्यू, अमृतसर - 143001. टेलीफोन: (91 183 2214186)
अधिक जानकारी के लिए, कृपया यहाँ जाएं
http://www.immigrationindia.nic.in/
भारतीय वीजा प्राप्त करने की फ़ीस अलग-अलग देशों में अलग-अलग होती है।. कृपया लागू शुल्क के लिए संबंधित देश में भारतीय दूतावास से संपर्क करें।.
भारत में रहने वाले विदेशियों के वीज़ा रूपांतरण और विस्तार की गृह मंत्रालय, विदेश प्रभाग, जैसलमेर हाउस, 26, मानसिंह रोड नई दिल्ली के पास निहित हैं।. इसके लिए, विदेशी सभी कार्य दिवसों गृह मंत्रालय (सोमवार से शुक्रवार) सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे के बीच जैसलमेर हाउस, 26, मान सिंह रोड, नई दिल्ली से संपर्क कर सकते हैं।. सामान्य रूप से वीज़ा स्थिति को एक श्रेणी से दूसरी श्रेणी में बदलने की अनुमति नहीं है।. केवल असाधारण परिस्थितियों में ही गृह मंत्रालय की तरफ से इस पर विचार किया जा सकता है।.
कस्टम
कस्टम के बारे में सब कुछ
कस्टम एक देश में एक प्राधिकरण या एजेंसी है जो कस्टम को एकत्र करने और सुरक्षित रखने और देश में और बाहर जानवरों, व्यक्तिगत सामान और खतरनाक वस्तुओं सहित माल के प्रवाह को नियंत्रित करने के लिए उत्तरदायी है।.
क्लीयरेंस चैनल
भारत में प्रमुख इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर सामान निकासी में निकासी के लिए दो चैनल होते हैं।.
ग्रीन चैनल: घोषित करने के लिए कोई शुल्क योग्य सामान नहीं है।.
रेड चैनल: घोषित करने के लिए शुल्क योग्य सामान होना।.
याद रखें: शुल्क योग्य वस्तुओं की गैर-घोषणा और गलत घोषणा से माल की जब्ती, जुर्माना या अर्थदंड लग सकता है।. सोने की तस्करी के प्रयास जैसे गंभीर अपराध, बिना घोषणा के गिरफ्तारी और मुकदमा चलाया जा सकता है।. भारतीय राजस्व विभाग ने वस्तुओं की एक सूची निर्दिष्ट की है, जिसमें आकार भी शामिल है जिसे अब सामान के हिस्से के रूप में शुल्क मुक्त आयात किया जा सकता है।.
कृपया विस्तृत जानकारी के लिए सीमा शुल्क विभाग, भारत सरकार की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं
सामान
सभी आने/जाने वाले यात्रियों से अनुरोध है कि वे अपनी संबंधित एयरलाइन से बैगेज नियमों की जांच कर लें।. हालाँकि, भारत सरकार भी इन नियमों की जानकारी को विस्तृत तौर पर बताती है।.
- सामान से जुड़े सामान्य नियम
- वजन में अनुमत सामान
- सामान की लंबाई-चौड़ाई
- अतिरिक्त हिस्से और वजन
- बड़े आकार का सामान
- विशेष आइटम
- कक्ष का सामान
- व्यक्तिगत चीज़ें
- सामान की सावधानियां
- सामान देयता सीमाओं की सामान्य सूचना
- हाथ के सामान में प्रतिबंधित वस्तुएं
स्वास्थ्य
ऐसे कई देश हैं जिन्हें पीत ज्वर से संक्रमित माना जाता है।. अधिक जानकारी और अद्यतन जानकारी के लिए, कृपया
www.immigrationindia.nic.in/health_regulations.htm
प्रभावित देशों के नागरिकों पर निम्नलिखित नियम लागू होते हैं:
(A) भारत में प्रवेश के लिए: - कोई भी व्यक्ति, विदेशी या भारतीय, (छह महीने से कम उम्र के शिशुओं को छोड़कर) जिनके पास पीत ज्वर के लिए करवाए गए टीकाकरण का प्रमाण पत्र नहीं है, उन्हें हवाई मार्ग या समुद्री मार्ग से आने पर 6 दिनों तक क्वारंटाइन में रखा जाएगा यदि:
- वह पीत ज्वर प्रभावित क्षेत्र से प्रस्थान/पारगमन के 6 दिनों के अंदर भारत आते हैं।.
- किसी ऐसे शिप से आए हैं जो भारत में आने के 30 दिनों के अंदर पीत ज्वर से ग्रसित देश में किसी भी बंदरगाह से चलना शुरू हुआ है या वहां से गुजरा है, बशर्ते ऐसे जहाज को डब्ल्यूएचओ द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार कीटाणुरहित नहीं किया गया हो।.
(B) भारत छोड़ने के लिए: - भारत छोड़ने वाले यात्रियों पर भारत सरकार द्वारा किसी भी स्वास्थ्य जांच की ज़रूरत नहीं है।.
सैटेलाइट फ़ोन
हाल के वर्षों में, सैटेलाइट फोन ले जाने के कारण कई यात्रियों को यात्रा करने से रोक दिया गया है, क्योंकि इससे अन्य यात्रियों को बहुत असुविधा होती थी. इसलिए भारत की यात्रा के दौरान सैटेलाइट फोन ले जाने के बारे में भारत सरकार द्वारा निर्धारित दिशानिर्देश नीचे दिए गए हैं.
सैटेलाइट फोन ले जाने के लिए एयरपोर्ट के क्या नियम हैं?
भारत की यात्रा करते समय सैटेलाइट फोन ले जाने की अनुमति नहीं है. भारत सरकार के अनुसार, भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय, दोनों यात्रियों को भारत सरकार के दूरसंचार विभाग से विशेष अनुमति के बिना थुराया और इरिडियम जैसे सैटेलाइट फोन ले जाने की अनुमति नहीं है. भारत के किसी भी एयरपोर्ट पर आपके पास इनके होने की स्थिति में आपको यात्रा करने से रोका जा सकता है.
भारत सरकार के नियम के अनुसार भारत सरकार की पूर्व अनुमति के बिना सैटेलाइट फोन के साथ यात्रा करने की अनुमति नहीं है. इन नियमों का पालन करने से यात्रियों के लिए सुरक्षा और आसान यात्रा सुनिश्चित होगी.